नागपुर सत्र न्यायालय ने पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला न्यायाधीश एस. एच. ग्वालानी ने सुनाया।
पारिवारिक विवाद ने लिया खूनी रूप
आरोपी चंद्रदयाल समल मरसकोल्हे (26) और मृतका बिस्तोबाई (26) मूल रूप से मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के रहने वाले थे। दोनों काम के सिलसिले में नागपुर के गोधनी रोड स्थित प्रकाशनगर इलाके में किराए के मकान में रह रहे थे।
बच्चे की देखभाल को लेकर हुआ था विवाद
घटना 21 सितंबर 2023 की शाम करीब 5:30 बजे की है। बच्चे की देखभाल को लेकर पति-पत्नी के बीच तीखा विवाद हुआ था। इसी दौरान गुस्से में आकर चंद्रदयाल ने घर में रखे धारदार चाकू से पत्नी का गला रेतकर हत्या कर दी।
मानकापुर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
घटना के बाद मानकापुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान पुलिस ने खून से सना कपड़ा, टूटी चूड़ियों के टुकड़े और हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद किया।
मेडिकल रिपोर्ट और गवाह बने अहम सबूत
मामले में प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए कठोर सजा सुनाई। सरकार की ओर से एडवोकेट कल्पना पांडे ने पक्ष रखा।

