8 शिक्षकों पर गिरी गाज, दिव्यांग बनकर ले रहे थे सरकारी लाभ

महाराष्ट्र के बीड जिले से शिक्षा विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां जिला परिषद (ZP) के 8 शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। इन शिक्षकों पर आरोप है कि इन्होंने झूठे श्रवण दिव्यांग (Hearing Disability) प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी सुविधाओं का गलत फायदा उठाया।

इस पूरे मामले ने प्रशासन और शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है, वहीं अब कई अन्य शिक्षकों की भी जांच शुरू कर दी गई है।

क्या है पूरा मामला

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बीड जिले के अलग-अलग प्राथमिक स्कूलों में कार्यरत इन शिक्षकों ने खुद को कर्णबधिर (hearing impaired) बताकर सरकारी लाभ लिए।
लेकिन जब शिकायतें सामने आईं, तो जांच शुरू की गई और मामला उजागर हो गया।

मेडिकल जांच में खुला फर्जीवाड़ा

राष्ट्रीय स्तर की संस्था Ali Yavar Jung National Institute of Speech and Hearing Disabilities द्वारा दोबारा मेडिकल परीक्षण किया गया।
इस जांच में सामने आया कि इन शिक्षकों की सुनने की क्षमता तय मानकों से कहीं बेहतर है, यानी वे दिव्यांग श्रेणी में आते ही नहीं थे।

तुरंत निलंबन और विभागीय जांच

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला परिषद के CEO जितिन रहमान ने
सभी 8 शिक्षकों को तुरंत निलंबित किया
और उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए

सरकारी सुविधाओं का किया गया गलत इस्तेमाल

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दिव्यांग प्रमाणपत्र के आधार पर सरकारी कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलती हैं, जैसे
नौकरी में आरक्षण
ट्रांसफर और प्रमोशन में प्राथमिकता
टैक्स और यात्रा में छूट
इन शिक्षकों ने इन्हीं सुविधाओं का फर्जी तरीके से लाभ उठाया

अब और भी शिक्षक जांच के दायरे में

प्रशासन को इस तरह के कई और मामलों की शिकायतें मिली हैं
27 और शिक्षकों को दोबारा मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया गया है
पूरे जिले में दिव्यांग प्रमाणपत्रों की जांच अभियान चलाया जा रहा है

कानूनी कार्रवाई भी संभव

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यदि आरोप साबित होते हैं, तो संबंधित शिक्षकों पर
फौजदारी मामला दर्ज हो सकता है
जुर्माना व सजा भी हो सकती है

यह कार्रवाई दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत की जा सकती है

यह मामला न सिर्फ शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि सरकारी योजनाओं का गलत फायदा उठाने वालों पर अब सख्त कार्रवाई हो रही है

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