नागपुर: नागपुर के इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल से गिरकर 6 वर्षीय राशि मनोज नेवारे की मौत के मामले में पुलिस ने जांच के बाद बड़ा कदम उठाया है। पुलिस ने सुरक्षा मानकों में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर ठेकेदार सचिन वसंत गुढे और बिल्डर किशोर गोपीचंद राय के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
निर्माणाधीन इमारत से गिरने से हुई थी बच्ची की मौत
पुलिस के अनुसार, यह हादसा 15 मई 2026 को सरदार पटेल चौक के पास स्थित राय उद्योग कॉम्प्लेक्स में हुआ था। मृत बच्ची की पहचान राशि मनोज नेवारे (6) के रूप में हुई है।
राशि अपनी मां सुषमा मनोज नेवारे के साथ निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल पर रह रही थी। घटना के दिन वह दूसरी मंजिल पर खेल रही थी, तभी संतुलन बिगड़ने से नीचे गिर गई।
GMCH में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित
गंभीर रूप से घायल बच्ची को तत्काल सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (GMCH), नागपुर ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद इमामवाड़ा पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर आकस्मिक मृत्यु (ADR) का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
जांच में सामने आई सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही
पुलिस जांच में सामने आया कि निर्माण स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए थे। आरोप है कि ठेकेदार सचिन वसंत गुढे ने बच्ची और उसकी मां को निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने की अनुमति दी थी, जबकि वहां पैरापेट दीवार, सेफ्टी नेट, सुरक्षा बैरियर और अन्य आवश्यक सुरक्षा उपकरण मौजूद नहीं थे।
जांच में यह भी सामने आया कि निर्माण स्थल पर मजदूरों और उनके परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बिना ठहराया जा रहा था।
बिल्डर पर भी सुरक्षा उपाय नहीं करने का आरोप
पुलिस ने राय उद्योग कॉम्प्लेक्स के बिल्डर किशोर गोपीचंद राय पर भी सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगाया है।
जांच के अनुसार, बिल्डर ने निर्माणाधीन इमारत में मजदूरों और उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सुरक्षा दीवार, सेफ्टी नेट और अन्य सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित नहीं किए, जिससे यह हादसा हुआ।
दोनों आरोपियों के खिलाफ BNS की धाराओं में केस दर्ज
पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को यह जानकारी थी कि निर्माण स्थल पर सुरक्षा में लापरवाही किसी गंभीर दुर्घटना और जानमाल के नुकसान का कारण बन सकती है। इसके बावजूद आवश्यक सावधानियां नहीं बरती गईं।
जांच पूरी होने के बाद इमामवाड़ा पुलिस ने सचिन वसंत गुढे और किशोर गोपीचंद राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है।

