4 वर्षीय बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर ले गया आरोपी
नागपुर में महज 4 वर्षीय बच्ची के साथ यौन अत्याचार के मामले में सत्र न्यायालय ने 19 वर्षीय आरोपी शेख शहजाद शेख शहीद को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की कठोर सजा सुनाई है। आरोपी इसासनी के वागदरा क्षेत्र का निवासी है।
कमरे में ले जाकर किया अत्याचार
अभियोजन के अनुसार, 3 मई 2024 की रात करीब 11:30 बजे आरोपी ने बच्ची को चॉकलेट का लालच दिया। इसके बाद वह उसे इसासनी क्षेत्र स्थित एक कमरे में ले गया और उसके साथ यौन अत्याचार किया। घटना के बाद एमआईडीसी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया।
6 दिन बाद आरोपी गिरफ्तार
मामले की जांच के बाद पुलिस ने 9 मई 2024 को आरोपी शेख शहजाद को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की गहन जांच कर न्यायालय में पर्याप्त साक्ष्यों के साथ आरोपपत्र दाखिल किया।
अदालत ने सुनाई 20 वर्ष की सजा
सत्र न्यायाधीश एम. सलमान आजमी ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 महीने का सश्रम कारावास भुगतना होगा।
सरकारी वकील ने साबित किया अपराध
सरकारी वकील अधिवक्ता आसावरी परसोडकर ने अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए आरोपी के खिलाफ अपराध को न्यायालय में साबित किया। पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और जांच के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

