कळमना मार्केट हत्याकांड में दोषी को उम्रकैद, अदालत का सख्त फैसला

नागपुर के चर्चित कळमना मार्केट हत्याकांड में सत्र न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी कान्हा मार्कंडेय को आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। अदालत ने इसके साथ ही आरोपी पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अदालत का फैसला और सजा

प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश शेखर मुनघाटे ने बुधवार को यह निर्णय सुनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है तो उसे अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी।

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क्या था पूरा मामला

यह घटना 13 जुलाई 2023 को नागपुर के कळमना मार्केट परिसर में हुई थी। उस समय आरोपी और मृतक सहित अन्य लोग फलों की गाड़ियों से माल उतारने का काम कर रहे थे।

छोटी कहासुनी बनी हत्या की वजह

घटना के दौरान आरोपी ने एक महिला सहकर्मी के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिस पर मृतक अजित पठाण ने उसे टोका और समझाने की कोशिश की। इसी बात पर आरोपी भड़क गया।

कटर से किए लगातार वार

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गुस्से में आकर आरोपी कान्हा मार्कंडेय ने अपने पास रखे कटर (धारदार हथियार) से अजित पठाण के पेट पर लगातार छह वार किए। इस हमले में पठाण गंभीर रूप से घायल हो गए।

इलाज के दौरान हुई मौत

घायल अवस्था में अजित पठाण को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी।

पुलिस की कार्रवाई और मुकदमा

घटना के तुरंत बाद कळमना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अधिवक्ता रत्ना घाटे ने पक्ष रखा, जिसके आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया।

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कानून का कड़ा संदेश

इस फैसले के जरिए अदालत ने साफ संदेश दिया है कि हिंसक अपराधों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। यह निर्णय समाज में कानून के प्रति विश्वास को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

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