रामटेक: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 59-रामटेक विधानसभा क्षेत्र में विशेष मतदाता पंजीकरण शिविर आयोजित किया जा रहा है। यह शिविर 3, 4, 10 और 11 अक्टूबर 2026 को सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित होगा। इस दौरान पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के साथ नाम और पते में संशोधन तथा नाम हटाने से संबंधित आवेदन भी जमा कर सकेंगे।
18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक कर सकेंगे पंजीकरण
1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र नागरिक मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। नए मतदाताओं को निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी जाएगी।
नाम और पते में संशोधन की सुविधा
शिविर के दौरान मतदाता सूची में दर्ज नाम और पते में आवश्यक सुधार के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा मतदाता सूची से नाम हटाने से संबंधित आवेदनों पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था के तहत मतदाता पंजीकरण और विवरण में संशोधन के लिए निर्धारित आवेदन प्रपत्र उपलब्ध हैं।
महिलाओं और दिव्यांग मतदाताओं पर विशेष ध्यान
विशेष शिविर में महिला और दिव्यांग मतदाताओं को विशेष महत्व दिया जाएगा। संबंधित मतदाताओं को मतदान केंद्र पर उपलब्ध बूथ लेवल अधिकारी (BLO) के माध्यम से आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने की सुविधा दी जाएगी।
बीएलओ की मौजूदगी में भर सकेंगे आवेदन
मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के इच्छुक नागरिक निर्धारित तिथियों पर अपने संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर वहां मौजूद बीएलओ के माध्यम से आवेदन भर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
उपविभागीय अधिकारी और तहसीलदार की अपील
रामटेक के उपविभागीय अधिकारी प्रियेश महाजन और तहसीलदार रमेश कोलपे ने पात्र नागरिकों से विशेष शिविर का लाभ उठाने की अपील की है। उन्होंने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने या विवरण में सुधार की आवश्यकता वाले नागरिकों से निर्धारित तिथियों पर मतदान केंद्र पर पहुंचकर आवेदन प्रक्रिया पूरी करने का आग्रह किया है।

