नागपुर में आयोजित हजरत बाबा ताजुद्दीन उर्स के दौरान कानून व्यवस्था से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने सैंडल जुलूस (Sandal Procession) के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर 6 आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
क्या है पूरा मामला
- घटना 14 जुलाई 2026 को शाम करीब 4:50 बजे सेवासदन चौक के पास हुई
- यह मामला तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत दर्ज किया गया
- जुलूस के दौरान कथित तौर पर आयोजकों ने पुलिस के आदेशों का उल्लंघन किया
इन आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुआ केस
पुलिस ने जिन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, उनके नाम इस प्रकार हैं:
- वसीम खान (Wasim Khan)
- लतीफ खान (Latif Khan)
- नावेद भाई (Naved Bhai)
- गनी खान (Gani Khan)
- अयान खान (Ayan Khan)
- अमन खान (Aman Khan)
इन सभी आरोपियों को हाइलाइट करते हुए FIR में नामजद किया गया है।
क्या किया गया था उल्लंघन
- आरोप है कि जुलूस के दौरान चलती गाड़ी और पैदल चलते समय नोट फेंके गए
- इससे मौके पर मौजूद लोगों में नोट उठाने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति बन गई
- इस कारण ट्रैफिक बाधित हुआ और सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ
पुलिस ने दी थी चेतावनी, फिर भी नहीं माने आरोपी
- मौके पर मौजूद पुलिस ने आयोजकों को बार-बार नोट फेंकना बंद करने के निर्देश दिए
- साथ ही उन्हें वाहन से नीचे उतरने को कहा गया, क्योंकि ऊपर से गुजर रही लो-वोल्टेज बिजली लाइनों से खतरा था
- बावजूद इसके आरोपियों ने पुलिस निर्देशों का पालन नहीं किया
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ निम्न धाराओं में केस दर्ज किया है:
- महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 135
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 और 223
यह कार्रवाई पुलिस कांस्टेबल अनिल मडावी की शिकायत पर की गई।
उर्स में भारी भीड़ के बीच हुई घटना
- हजरत बाबा ताजुद्दीन उर्स में हर साल लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं
- इस दौरान प्रशासन द्वारा कड़े सुरक्षा और ट्रैफिक नियम लागू किए जाते हैं
जांच जारी
- मामले की जांच सब-इंस्पेक्टर महेंद्र वासनिक कर रहे हैं
- पुलिस ने कहा है कि घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है
यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि बड़े धार्मिक आयोजनों में नियमों का पालन कितना जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना या अव्यवस्था से बचा जा सके।

