DJ संचालकों, नियम तोड़ने पर 5 साल की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माना

नागपुर: शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए पुलिस ने डीजे और म्यूजिक सिस्टम संचालकों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील ने करीब 300 डीजे एवं म्यूजिक सिस्टम संचालकों को ध्वनि प्रदूषण से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

  • Save

नियमों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने पर 5 वर्ष तक की सजा और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

थानों को दिए गए डेसिबल मीटर

ध्वनि प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए शहर के सभी पुलिस थानों को निर्धारित मानकों के अनुसार कैलिब्रेटेड डेसिबल मीटर उपलब्ध कराए गए हैं। इनके माध्यम से तेज आवाज करने वाले डीजे और म्यूजिक सिस्टम पर कार्रवाई की जाएगी।

  • Save

डीजे में बेस साउंड पर विशेष नियंत्रण

डीजे संचालकों को तेज बेस साउंड से बचने और ध्वनि व्यवस्था को दो टॉप तथा दो मिड्स तक सीमित रखने की सलाह दी गई है। पुलिस के अनुसार, तेज बेस की आवाज से बुजुर्गों और आसपास रहने वाले नागरिकों को गंभीर परेशानी हो सकती है।

लेजर लाइट और तेज संगीत से सावधानी की अपील

पुलिस ने तेज संगीत के साथ इस्तेमाल होने वाली लेजर लाइट को लेकर भी सावधानी बरतने की अपील की है। अधिकारियों के अनुसार, अत्यधिक तेज ध्वनि और लेजर लाइट का मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

  • Save

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via
Copy link