नागपुर: सण-उत्सवांच्या नावाखाली रस्त्यावर उतरून डीजेचा कानठळ्या फोडणारा दणदणाट करणाऱ्यांना आता पोलिसांचा दणका बसणार आहे। पुलिस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी शहरात डीजे तसेच बीम आणि लेजर लाइटच्या वापरावर कडक निर्बंध लागू केले आहेत। 3 सितंबर की मध्यरात्रि से 1 नवंबर की मध्यरात्रि तक डीजे, बीम और लेजर लाइट के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, मॉडिफाइड डीजे वाहनों को तत्काल जब्त करने के निर्देश भी पुलिस ने दिए हैं। डीजे के बढ़ते शोर और अवैध रूप से तैयार किए जा रहे डीजे वाहनों का मुद्दा लगातार उठाने के बाद पुलिस की इस कार्रवाई को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
डीजे के साथ बीम और लेजर लाइट पर भी रोक
पुलिस के आदेश के अनुसार डीजे, बीम लाइट और लेजर लाइट का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। डीजे आयोजकों, ऑपरेटरों तथा बीम-लेजर लाइट संचालकों को अपना पूरा उपकरण उसी स्थान पर बंद और सीलबंद करके रखने के निर्देश दिए गए हैं।
मॉडिफाइड डीजे वाहनों पर पुलिस की नजर
शहर में मालवाहक वाहनों की मूल संरचना में बदलाव कर उन्हें चलते-फिरते डीजे स्टेज में तब्दील करने का चलन बढ़ गया है। इन वाहनों पर बड़े स्पीकर, भोंगे, एम्प्लीफायर, जनरेटर और विभिन्न प्रकार की लाइटें लगाई जाती हैं। पुलिस अब ऐसे अवैध रूप से मॉडिफाइड डीजे वाहनों की जांच कर उन्हें जब्त करेगी।
उत्सवों में बढ़ जाता है शोर का स्तर
गोकुलाष्टमी, दहीहंडी, पोला, ताजुद्दीन बाबा छब्बीसवीं, गणेशोत्सव, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन और नवरात्रोत्सव के दौरान शहर में बड़ी संख्या में जुलूस निकलते हैं। इसी दौरान डीजे का शोर बेहद बढ़ जाता है। इससे बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों और स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
बीम-लेजर से वाहन चालकों को भी खतरा
डीजे के तेज शोर के अलावा मिरवणुकों में इस्तेमाल होने वाली बीम और लेजर लाइट भी लोगों के लिए परेशानी और खतरे का कारण बन सकती है। तेज रोशनी सीधे आंखों पर पड़ने से दृष्टि प्रभावित हो सकती है। वहीं, वाहन चालकों की आंखों पर अचानक लेजर या तेज बीम पड़ने से कुछ क्षणों के लिए वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका रहती है, जिससे सड़क दुर्घटना का खतरा बढ़ सकता है।
आदेश से ज्यादा अहम होगी सख्त कार्रवाई
पुलिस द्वारा प्रतिबंध का आदेश जारी किए जाने के बाद अब इसकी प्रभावी अमलबजावणी पर सभी की नजर है। शहर में डीजे वाहनों की जांच, उनकी अतिरिक्त संरचना, स्पीकर, भोंगे, जनरेटर, एम्प्लीफायर और बीम-लेजर उपकरणों के खिलाफ पुलिस कितनी सख्ती से कार्रवाई करती है, यह महत्वपूर्ण होगा।
डीजे ऑपरेटरों को चेतावनी: आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई का स्पष्ट संकेत दिया है।

