नागपुर जिला अदालत का बड़ा आदेश: व्यापारी का Instagram अकाउंट 1 अक्टूबर शाम तक बहाल करने का निर्देश

Meta को अकाउंट बहाल करने का आदेश

नागपुर जिला न्यायालय-08 ने एक व्यापारी के Instagram अकाउंट को 1 अक्टूबर शाम 5 बजे तक बहाल करने का निर्देश Meta को दिया है। अदालत ने साथ ही स्पष्ट किया कि 16 अक्टूबर तक अकाउंट संचालित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए Instagram के सामुदायिक दिशानिर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।

व्यापारिक कंपनी ने दायर किया था मुकदमा

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जिला न्यायाधीश एस.जी. बोरलेपवार ने 30 सितंबर को Commercial Suit No. 09 of 2026 में यह आदेश पारित किया। मामला M/s Thoughtsmagictrading Commercial Pvt Ltd और एक अन्य पक्ष ने अशोक कुमार/जॉन डो और Meta के खिलाफ दायर किया था।

Meta ने 530 यूजर्स की शिकायतों का दिया हवाला

अदालत में Meta की ओर से प्रारंभिक जवाब में बताया गया कि संबंधित Instagram अकाउंट ने Community Guidelines का उल्लंघन किया था। Meta के अनुसार, 530 यूजर्स ने अकाउंट के खिलाफ रिपोर्ट की थी और आरोप लगाया था कि इसके माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

अदालत को यह भी बताया गया कि इन शिकायतों को लेकर जांच 28 सितंबर तक लंबित थी।

अकाउंट बंद होने से आर्थिक नुकसान का दावा

याचिकाकर्ताओं ने अदालत के समक्ष कहा कि Instagram अकाउंट लगातार बंद रहने के कारण उन्हें आर्थिक नुकसान और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने अदालत को यह आश्वासन भी दिया कि अकाउंट बहाल होने के बाद वे Meta के सामुदायिक दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं करेंगे।

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तीसरे पक्ष के दुरुपयोग की जानकारी देने का आश्वासन

याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि यदि कोई तीसरा पक्ष अकाउंट में हस्तक्षेप या उसका दुरुपयोग करता है, तो वे Meta को इसकी जानकारी देंगे।

अदालत ने विवाद के गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं की

जिला न्यायाधीश एस.जी. बोरलेपवार ने अकाउंट बहाल करने का निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि इस आदेश में मामले के अंतिम गुण-दोष पर कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है।

अदालत ने यह भी कहा कि Meta की ओर से अतिरिक्त जवाब दाखिल करने की अनुमति मांगने वाली अर्जी पर दोनों पक्षों को सुनने के बाद अंतरिम राहत की अर्जी पर आगे विचार किया जाएगा।

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