नागपुर में नाबालिगों को वाहन देना पड़ा भारी, 26 मामलों में अभिभावक दोषी; ₹30 हजार जुर्माना

नागपुर: नाबालिगों को वाहन चलाने के लिए देने वाले अभिभावकों और वाहन मालिकों के खिलाफ नागपुर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। वर्ष 2026 में दर्ज 26 मामलों में अदालत ने दोषसिद्धि करते हुए प्रत्येक मामले में आरोपी अभिभावक पर ₹30 हजार का जुर्माना लगाया है।

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मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई

पुलिस ने नाबालिगों को वाहन चलाने की अनुमति देने के मामलों में मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत कार्रवाई की। इस प्रावधान के तहत ₹25 हजार के जुर्माने का प्रावधान है।

अभिभावकों की जिम्मेदारी घर से शुरू होती है

डीसीपी ट्रैफिक आदित्य मिरखेलकर ने कहा कि नाबालिग को वाहन देना केवल यातायात नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे बच्चे और सड़क पर मौजूद अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है।

नाबालिगों के पास नहीं होता वैध ड्राइविंग लाइसेंस

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पुलिस के अनुसार, नाबालिगों में वाहन चलाने के लिए आवश्यक परिपक्वता नहीं होती और उनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता। अभिभावकों और वाहन मालिकों को बच्चों को वाहन की चाबी देने से बचना चाहिए।

शहरभर में जारी रहेगी कार्रवाई

ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों के वाहन चलाने पर कार्रवाई पूरे शहर में लगातार जारी रहेगी। विभाग का मुख्य उद्देश्य सड़क हादसों को रोकना और नाबालिगों को वाहन चलाने से हतोत्साहित करना है।

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