शराबबंदी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: चार दिन की पाबंदी के आदेश रद्द, अब सिर्फ मतदान के दिन बंद रहेंगी दुकानें

नागपुर खंडपीठ ने जिला प्रशासन के आदेशों को अवैध ठहराया; 23 अक्टूबर को सुबह 8 से शाम 4 बजे तक ही लागू रहेगी शराबबंदी

नागपुर: महाराष्ट्र विधान परिषद के नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के दौरान शराब की दुकानों को कई दिनों तक बंद रखने के जिला प्रशासन के आदेशों को मुंबई हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने रद्द कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शराबबंदी केवल मतदान के दिन, यानी 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक लागू रहेगी। इस फैसले से नागपुर और चंद्रपुर जिलों में शराब विक्रेताओं को राहत मिली है।

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चार दिन की शराबबंदी के आदेश किए रद्द

जिला प्रशासन ने स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के मद्देनजर नागपुर और चंद्रपुर जिलों में शराब की बिक्री पर विस्तारित प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए थे। इन आदेशों के अनुसार, 21 अक्टूबर को दोपहर 4 बजे से 23 अक्टूबर को शाम 4 बजे तक शराब की दुकानें बंद रखी जानी थीं। इसके अतिरिक्त, 27 अक्टूबर को मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने तक भी शराब की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए थे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने इन आदेशों को अवैध ठहराते हुए रद्द कर दिया और शराबबंदी को मतदान के निर्धारित समय तक सीमित कर दिया।

शराब विक्रेताओं ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका

जिला प्रशासन के आदेशों को चुनौती देते हुए नागपुर के सुमेरकुमार जयस्वाल और अन्य याचिकाकर्ताओं तथा चंद्रपुर जिला मद्य विक्रेता संगठन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सुमित बोदलकर और पार्थ मालवीय ने पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान वकीलों ने जिला अधिकारियों के आदेशों की वैधता और प्रशासनिक निर्णयों पर सवाल उठाए। उन्होंने अदालत के सामने पहले दिए गए विभिन्न न्यायिक फैसलों का भी उल्लेख किया।

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न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके और राज वाकोडे की पीठ में सुनवाई

इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति उर्मिला जोशी-फलके और राज वाकोडे की खंडपीठ के समक्ष हुई। याचिकाकर्ताओं की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने उन्हें राहत प्रदान की और विस्तारित शराबबंदी के आदेश रद्द कर दिए।

मतदान के दिन निर्धारित समय तक ही रहेगी पाबंदी

हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार, नागपुर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के दिन 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा इससे अधिक अवधि के लिए लागू की गई पाबंदी अब प्रभावी नहीं रहेगी।

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इस फैसले से चुनाव के दौरान शराबबंदी की अवधि को लेकर चल रहा विवाद समाप्त हुआ है।

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