नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को नाबालिग Cockroach Janta Party (CJP) कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।
पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने सोमवार को यह आदेश दिया। पुलिस की एक दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद भारद्वाज को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले शनिवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
21 सितंबर को होगी अगली पेशी
अदालत के आदेश के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें अगली बार 21 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था
दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई उस समय हुई जब CJP ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।
FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।दिल्ली कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, CJP कार्यकर्ता के पिता से मारपीट का मामला
नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने स्वतंत्र भारद्वाज को नाबालिग Cockroach Janta Party (CJP) कार्यकर्ता के पिता से कथित मारपीट के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला जुलाई में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा है।
पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद कोर्ट में पेशी
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ प्रताप सिंह ललर ने सोमवार को यह आदेश दिया। पुलिस की एक दिन की हिरासत समाप्त होने के बाद भारद्वाज को अदालत में पेश किया गया। इससे पहले शनिवार को अदालत ने उन्हें एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा था।
21 सितंबर को होगी अगली पेशी
अदालत के आदेश के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। उन्हें अगली बार 21 सितंबर को अदालत में पेश किया जाएगा।
बुलंदशहर से हिरासत में लिया गया था
दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज को शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से हिरासत में लिया था। यह कार्रवाई उस समय हुई जब CJP ने संसद मार्ग थाने के बाहर प्रदर्शन कर उनकी गिरफ्तारी की मांग की थी।
FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं
कथित मारपीट के मामले में दिल्ली पुलिस ने भारद्वाज के खिलाफ दर्ज FIR में SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम और आपराधिक धमकी से संबंधित धाराएं भी जोड़ी हैं। इसके अलावा उनके खिलाफ POCSO एक्ट के तहत भी मामला दर्ज किया गया है।

