14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 19 वर्षीय रिश्तेदार पर मामला दर्ज; पीड़िता पाई गई गर्भवती

नागपुर: कपिल नगर पुलिस ने 14 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में 19 वर्षीय एक युवक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो – POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। यह खौफनाक घटना उस समय घटी जब नाबालिग घर पर अकेली थी। बाद में, मेयो अस्पताल (Mayo Hospital) में मेडिकल जांच के दौरान पीड़िता के गर्भवती होने का सनसनीखेज खुलासा हुआ।

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मां की गैरमौजूदगी का उठाया फायदा

पुलिस में दर्ज शिकायत के अनुसार, यह घटना 18 जून 2026 को दोपहर करीब 12 बजे की है। उस समय पीड़िता की 36 वर्षीय मां किसी काम से मेयो अस्पताल गई हुई थी और नाबालिग घर पर अकेली थी।

आरोपी की पहचान सूरज गौतम मडके (19 वर्ष) के रूप में हुई है, जो नागपुर जिले के मेढ़े पठार (काटोल) का निवासी है। आरोप है कि उसने लड़की को घर में अकेला पाकर स्थिति का फायदा उठाया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। पुलिस ने बताया कि आरोपी रिश्ते में पीड़िता का चचेरा भतीजा लगता है और दोनों परिवार एक-दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे।

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जान से मारने की दी धमकी

शिकायतकर्ता (पीड़िता की मां) ने अपनी रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया है कि दुष्कर्म के बाद आरोपी ने नाबालिग को धमकी दी थी। उसने कहा था कि यदि इस घटना के बारे में किसी को भी बताया गया, तो वह उसे जान से मार देगा। डर के कारण पीड़िता चुप रही।

अस्पताल में हुआ खुलास

इस जघन्य अपराध से पर्दा तब उठा जब तबीयत बिगड़ने पर नाबालिग को इलाज के लिए मेयो अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच के दौरान डॉक्टरों ने पुष्टि की कि 14 वर्षीय पीड़िता गर्भवती है।

मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

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इस खुलासे के बाद, पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर कपिल नगर पुलिस ने 2 अगस्त को आरोपी के खिलाफ सख्त धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64, 65(2), और 351(3) के साथ-साथ पॉक्सो (POCSO) अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

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