सात आरोपियों पर मकोका की धाराएं
नागपुर: नंदनवन पुलिस ने हत्या के मामले में शामिल कुख्यात सूरज लांजेवार गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) के तहत कार्रवाई की है। गिरोह के सरगना सूरज विलास लांजेवार (30) सहित सात आरोपियों पर मकोका की धाराएं लगाई गई हैं।
पुलिस मुखबिरी के शक में अक्षय पर हमला
पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त को पुरानी बगड़गंज निवासी अक्षय बंडू वंजारी (28) पर पुलिस को सूचना देने के संदेह में जानलेवा हमला किया गया था। आरोप है कि सूरज लांजेवार और उसके साथियों ने अक्षय की आंखों में मिर्च पाउडर डालने के बाद धारदार हथियारों से हमला किया था।
इलाज के दौरान अक्षय की मौत
हमले में गंभीर रूप से घायल अक्षय को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान 26 अगस्त को एम्स अस्पताल में उसकी मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी।
सूरज लांजेवार को गिरोह का सरगना बताया
जांच के दौरान पुलिस के अनुसार सूरज लांजेवार गिरोह का सरगना होने की जानकारी सामने आई। पुलिस ने बताया कि गिरोह के अन्य आरोपी भी विभिन्न गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल रहे हैं। उनकी गतिविधियों के कारण नंदनवन क्षेत्र में नागरिकों के बीच भय का माहौल होने की बात जांच में सामने आई।
इन सात आरोपियों पर कार्रवाई
मामले में सूरज विलास लांजेवार, वंदना लांजेवार (47), प्रशांत आखरे (26), हार्दिक पालांदुरकर (24), प्रदीप आखरे (45), सागर मोहर्ले (36) और किशोर उर्फ गोलू विश्वकर्मा (28) के खिलाफ मकोका की कार्रवाई की गई है।
मकोका की धारा 3 के तहत कार्रवाई
पुलिस की रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर अपर पुलिस आयुक्त (दक्षिण प्रभाग) वसंत परदेशी के आदेश से आरोपियों के खिलाफ मकोका की धारा 3(1)(2), 3(2) और 3(4) शामिल की गई हैं। पुलिस मामले की आगे जांच कर रही है।

