गलती से खाते में आए 5.70 लाख रुपये लौटाने से इनकार, पति-पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

लोन की रकम गलती से दूसरे खाते में हुई ट्रांसफर

नागपुर के इमामवाड़ा थाना क्षेत्र में गलती से बैंक खाते में जमा हुई 5 लाख 70 हजार 866 रुपये की रकम वापस नहीं करने के मामले में पति, पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई अदालत के आदेश के बाद की है।

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चैनल पार्टनर के खाते से हुई थी गलती

शिकायतकर्ता रूपाली यशवंत बारई (41), निवासी श्याम नगर विभिन्न बैंकों और वित्तीय कंपनियों की चैनल पार्टनर हैं। उनका काम स्वीकृत लोन की रकम संबंधित ग्राहकों तक पहुंचाना है। इसी प्रक्रिया में 5,70,866 रुपये की लोन राशि संबंधित ग्राहक के खाते में जमा की जानी थी, लेकिन गलती से यह रकम कलमेश्वर निवासी शफिक रफिक शेख के बैंक खाते में ट्रांसफर हो गई।

रकम लौटाने से किया इनकार

रकम गलत खाते में जमा होने की जानकारी मिलते ही रूपाली बारई ने शफिक शेख से संपर्क कर पूरी जानकारी दी और रकम वापस करने का अनुरोध किया। आरोप है कि शफिक ने रकम लौटाने से इनकार कर दिया।

पत्नी और बेटे पर भी साथ देने का आरोप

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इसके बाद रूपाली ने शफिक की पत्नी शबनम (40) और बेटे तालिब (20) से भी रकम वापस करने के लिए शफिक को समझाने का अनुरोध किया। आरोप है कि दोनों ने भी शफिक का साथ देते हुए रकम लौटाने से इनकार कर दिया।

अदालत के आदेश पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज

रकम वापस नहीं मिलने के बाद रूपाली बारई ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत के आदेश के बाद इमामवाड़ा पुलिस ने शफिक रफिक शेख, उसकी पत्नी शबनम और बेटे तालिब के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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