मतदाता सूची में नाम है या नहीं? नोटिस मिली है तो सुनवाई में जरूर हों शामिल, प्रशासन ने जारी किया महत्वपूर्ण निर्देश

नागपुर: आगामी चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची को अधिक सटीक और अद्यतन बनाने के लिए जिला निर्वाचन प्रशासन की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने नागरिकों से सूची में अपना नाम जांचने और किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित मतदाता पंजीकरण अधिकारी कार्यालय से संपर्क करने की अपील की है।

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नाम, पता या अन्य जानकारी में त्रुटि हो तो करें सुधार

जिला प्रशासन के अनुसार, प्रारूप मतदाता सूची में नाम की त्रुटि, नाम हटाने या नया नाम दर्ज कराने से संबंधित आपत्तियों और दावों पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया जाएगा। नागरिकों को निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा।

नोटिस मिली है तो सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य

जिन नागरिकों का नाम प्रारूप मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन नो-मैपिंग या तार्किक विसंगति के कारण प्रशासन की ओर से नोटिस मिली है, उन्हें सुनवाई में उपस्थित होना अनिवार्य है। प्रशासन की ओर से व्हाट्सऐप पर भी सुनवाई की नोटिस भेजी जा रही हैं। नागरिकों से इन नोटिस को आधिकारिक मानकर निर्धारित समय पर सुनवाई में उपस्थित होने को कहा गया है।

मतदाता सूची ऑनलाइन भी जांच सकते हैं

नागरिक प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए भारत निर्वाचन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट electoralsearch.eci.gov.in या नागपुर जिला प्रशासन की वेबसाइट nagpur.gov.in का उपयोग कर सकते हैं।

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सुनवाई के दौरान ये दस्तावेज मान्य होंगे

सुनवाई या सत्यापन के दौरान नागरिक विभिन्न सरकारी और अधिकृत दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें केंद्र या राज्य सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पहचान पत्र, पेंशन आदेश, जन्म प्रमाणपत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त मंडल या विश्वविद्यालय का शैक्षणिक प्रमाणपत्र, स्थायी निवास प्रमाणपत्र, वन अधिकार प्रमाणपत्र, जाति प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र सहित निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार अन्य मान्य दस्तावेज शामिल हैं।

अंतिम सूची के बाद भी सुधार का अवसर

जिला निर्वाचन प्रशासन के अनुसार, अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होने के बाद भी नाम दर्ज कराने और आवश्यक सुधार कराने का अवसर उपलब्ध रहेगा।

नए नाम और सुधार के लिए अलग-अलग फॉर्म

नया नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए फॉर्म संख्या 6, नाम हटाने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म संख्या 7 और पते अथवा अन्य विवरण में सुधार के लिए फॉर्म संख्या 8 भरना होगा।

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जिला प्रशासन ने नागरिकों से की अपील

जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार आशीर्वाद ने पात्र नागरिकों से मतदाता सूची में अपना नाम जांचने, आवश्यक सुधार कराने और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की है।

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