नागपुर: पत्नी की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी को मुख्य जिला एवं सत्र न्यायालय ने कड़ी सजा सुनाई है। अदालत ने परशुराम उर्फ तुफान स्वामीदीन ब्राह्मण (33) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है।
निर्मम तरीके से की थी पत्नी की हत्या
मामले के अनुसार, आरोपी ने अपनी पत्नी के सिर और चेहरे पर लकड़ी के डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
यह घटना पाचपावली थाना क्षेत्र में सामने आई थी, जहां आरोपी अपनी पत्नी सोनू के साथ किराए के मकान में रहता था।
अवैध संबंध के शक में होता था विवाद
जांच में सामने आया कि आरोपी के दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध होने के शक को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था।
इसी विवाद के चलते आरोपी ने गुस्से में आकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया।
पुलिस जांच और गिरफ्तारी
घटना के बाद पाचपावली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया।
इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत कोसे द्वारा की गई और अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।
कोर्ट का फैसला और सजा
अदालत ने
- प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए आरोपी को दोषी ठहराया
- भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत सजा सुनाई
सजा के तहत:
- आजीवन कारावास (उम्रकैद)
- ₹500 का जुर्माना
- जुर्माना न भरने पर 3 महीने का अतिरिक्त सश्रम कारावास
कोर्ट में पक्षकारों की भूमिका
- आरोपी की ओर से एडवोकेट ढाले ने पक्ष रखा
- सरकार की ओर से एडवोकेट आसावरी परसोडकर ने पैरवी की
इस पूरे मामले में न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान पुलिस अधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें राजेंद्र मुरई और अपेक्षा बोदेले ने सहयोग किया।
यह फैसला घरेलू हिंसा और हत्या जैसे गंभीर अपराधों पर सख्त न्यायिक रुख को दर्शाता है।

