नागपुर: शहर में बाल मजदूरी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मध्य प्रदेश से लाए गए तीन नाबालिग बच्चों को नागपुर में जबरन मजदूरी कराए जाने से मुक्त कराया गया है। इस कार्रवाई के बाद संबंधित नियोक्ताओं के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
📌 क्या है पूरा मामला?
प्राप्त जानकारी के अनुसार, ये तीनों बच्चे मध्य प्रदेश के निवासी हैं और उन्हें काम दिलाने के बहाने नागपुर लाया गया था। यहां उनसे कथित तौर पर बाल मजदूरी कराई जा रही थी। मामले की सूचना मिलने पर संबंधित विभाग और पुलिस टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की।
🔎 कार्रवाई कैसे हुई?
- श्रम विभाग और पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।
- मौके से तीन नाबालिग बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
- बच्चों को बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष पेश किया गया।
- संबंधित संचालकों/नियोक्ताओं के खिलाफ बाल श्रम निषेध कानून के तहत मामला दर्ज किया गया।
⚖️ कानूनी पहलू
भारत में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी कराना दंडनीय अपराध है। दोषी पाए जाने पर आरोपियों को जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान है।
👶 बच्चों की सुरक्षा पर फोकस
अधिकारियों ने बताया कि बच्चों को फिलहाल सुरक्षित स्थान पर रखा गया है और उनके परिवार से संपर्क साधा जा रहा है। आगे की जांच जारी है ताकि यह पता लगाया जा सके कि बच्चों को किस नेटवर्क के जरिए यहां लाया गया।
🚨 प्रशासन की अपील
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी बाल मजदूरी की जानकारी मिले तो तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें। समाज की जागरूकता से ही इस सामाजिक बुराई पर रोक लगाई जा सकती है।

