दो अलग-अलग कार्रवाइयों में पुलिस की बड़ी कार्रवाई
नरखेड़ पुलिस ने मोवाड़ और नरखेड़ शहर में की गई दो अलग-अलग कार्रवाइयों में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू की अवैध ढुलाई करने वाले दो चारपहिया वाहनों को पकड़ा। पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए 539 किलो 86 ग्राम प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू सहित कुल 11 लाख 93 हजार 430 रुपये का सामान जब्त किया।
मोवाड़ में नाकाबंदी कर वाहन पकड़ा
पुलिस को सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश से नरखेड़ के रास्ते मोवाड़ की ओर प्रतिबंधित तंबाकू ले जाया जा रहा है। इसके बाद पुलिस ने मोवाड़ शहर में नरखेड़-मोवाड़ मार्ग पर स्थित पुलिस चौकी के सामने नाकाबंदी की। इस दौरान एमएच-27/डीयू-1507 क्रमांक के चारपहिया वाहन को रोककर तलाशी ली गई।
नवनीत ऐकोतखाणे और धीरज लेवटे गिरफ्तार
वाहन में रखी बोरियों की तलाशी लेने पर विभिन्न ब्रांड का तंबाकू बरामद हुआ। जांच में तंबाकू प्रतिबंधित पाए जाने के बाद पुलिस ने पंचनामा कर नवनीत सुभाष ऐकोतखाणे (22) निवासी आयमा कॉलोनी, आष्टी, जिला वर्धा और धीरज रंगराव लेवटे (32) निवासी सातरगांव, तहसील तिवसा, जिला अमरावती के खिलाफ मामला दर्ज किया। इस कार्रवाई में 5 लाख 90 हजार 550 रुपये का सामान जब्त किया गया।
नरखेड़ शहर में झायलो वाहन से 476 किलो तंबाकू बरामद
इसी पुलिस दल ने दूसरी कार्रवाई नरखेड़ शहर के तहसील कार्यालय चौक में की। नाकाबंदी के दौरान एमएच-40/केआर-1466 क्रमांक की झायलो को रोककर तलाशी ली गई। वाहन में प्रतिबंधित सुगंधित तंबाकू मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की।
आरोपी सतीश गुप्ता के खिलाफ मामला दर्ज
जांच में तंबाकू के उत्पादन, भंडारण, परिवहन और बिक्री पर महाराष्ट्र में प्रतिबंध होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने पंचनामा कर सतीश मोहन गुप्ता (25), निवासी प्रियदर्शिनी नगर, नागपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उसके कब्जे से 476 किलो 46 ग्राम प्रतिबंधित तंबाकू सहित कुल 6 लाख 2 हजार 910 रुपये का सामान जब्त किया गया।
कुल 11.93 लाख रुपये का सामान जब्त
दोनों कार्रवाइयों में पुलिस ने कुल 11 लाख 93 हजार 430 रुपये का सामान जब्त किया। इसमें मोवाड़ की कार्रवाई में 5 लाख रुपये का वाहन और 63 किलो 400 ग्राम तंबाकू, जबकि नरखेड़ शहर की कार्रवाई में 3 लाख रुपये की झायलो और 476 किलो 46 ग्राम प्रतिबंधित तंबाकू शामिल है।
बीएनएस और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मामला
नरखेड़ पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धाराओं 123, 274 और 275 के तहत मामला दर्ज किया है। मामले की आगे की जांच जारी है।

