नागपुर में 4 दिनों तक दारूबंदी लागू, प्रशासन ने कड़े निर्देश जारी किए

नागपुर (वार्ता)।
नागपुर महानगरपालिका (NMC) के चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सुव्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। इसके तहत 13 से 16 जनवरी 2026 तक महानगरपालिका क्षेत्र में सभी प्रकार की मद्य – शराब बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध (दारूबंदी) लागू कर दिया गया है। यह निर्णय जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर ने निवडणूक संबंधित आदेश के तहत जारी किया है।

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निर्देश के अनुसार महानगरपालिका चुनाव के मतदान से एक दिन पहले (14 जनवरी), मतदान के दिन (15 जनवरी) और मतगणना के दिन (16 जनवरी) इनमें किसी भी प्रकार के अनुज्ञप्ति प्राप्त शराब विक्रेता, पर्मिट रूम, बार तथा रिटेल शॉप मद्य बिक्री नहीं कर सकेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त तीनों दिनों में शराब की बिक्री पर पूर्ण रोक रहेगी और नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह कदम Model Code Of Conduct (नवायुक्त आचार संहिता) लागू होने के बाद लिया गया है, ताकि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने में मदद मिल सके। मतदाताओं की सुरक्षा, चुनावी माहौल की शुद्धता तथा सार्वजनिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

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नागपुर महानगरपालिका चुनाव 15 जनवरी 2026 को होने वाले हैं, और मतगणना 16 जनवरी को की जाएगी। इस चुनाव में राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों ने प्रचार तेज कर दिया है। पहले ही Model Code Of Conduct लागू हो चुका है, जिससे नियमों का पालन और आचार संहिता के उल्लंघन पर निगरानी कड़ी कर दी गई है। मतदाता सूची, मतगणना केंद्रों और मतदान की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन तथा निर्वाचन आयोग लगातार समन्वय कर रहे हैं।

शहर में निगरानी मजबूत

पूर्व में भी प्रशासन तथा पुलिस ने अवैध शराब, नकदी और अन्य चुनावी अनियमितताओं के खिलाफ छापेमारी तेज की है, जिसमें कई मामलों में लाखों रुपये की शराब एवं नकद जब्त किए जाने की खबरें सामने आई हैं। इस प्रकार की कार्यवाही का उद्देश्य चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना तथा मतदाता दबाव से बचाना बताया जाता है।

आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासन की यह सक्रियता यह दर्शाती है कि नगर में कानून-व्यवस्था तथा चुनावी अनुशासन स्थापित रखना प्राथमिकता है। मतदान की तिथियाँ नजदीक आने के साथ-साथ जनता से भी आग्रह किया जा रहा है कि वे शांति, संयम और संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करते हुए मतदान में भाग लें।

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